स्थानीय उम्मीदवार

"स्थानीय उम्मीदवार" का अर्थ है एक उम्मीदवार जो हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी है। इस अधिनियम के तहत रोजगार चाहने वाले स्थानीय उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में नामित पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।

इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में किसी नियोक्ता की कार्रवाई से व्यथित कोई भी स्थानीय उम्मीदवार, संबंधित अधिकृत अधिकारी को पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है।

नियोक्ता

प्रत्येक नियोक्ता अपने हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम आइडेंटिफिकेशन (एचयूएम आईडी) का उपयोग करने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करेगा, इस अधिनियम के लागू होने के तीन महीने के भीतर ऐसे प्रत्येक कर्मचारी का विवरण पोर्टल पर देना आवश्यक है, जिसका सकल मासिक वेतन या मजदूरी तीस हजार रुपये से अधिक नहीं है। इस अधिनियम के लागू होने के तीन महीने के भीतर यह अधिनियम सभी कंपनियों, समितियों, ट्रस्टों, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, साझेदारी फर्म और दस या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी व्यक्ति और एक इकाई पर लागू होता है, जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।

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आंकड़े

  • 60229 कुल स्थानीय उम्मीदवार
  • 1782 कुल पंजीकृत नियोक्ता

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